छत्तीसगढ़

CG BREAKING: लोन की किस्त जमा नहीं करने पर 3 महीने का हुआ जेल

बिलासपुर। ट्रैक्टर विक्रेता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बड़ी राहत दी है। लोन में ट्रैक्टर लेने के बाद किस्त अदा न करने वाले अभियुक्त को चेक बाउंस के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर ने 3 माह कारावास व 70 हजार दो माह में जमा करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार दुबे ने अंबिका मोटर्स बिलासपुर प्रत्यूष तिवारी बनाम सुरेश कुमार केंवट, चेक बाउस मामले में सुनवाई करते हुए सारे पक्षों को सुनने के बाद अहम निर्णय लिया है। न्यायाधीश ने अंबिका मोटर्स बिलासपुर के प्रोपाइटर प्रत्यूष तिवारी की याचिका पर सुनवाई की। परिवादी प्रत्यूष तिवारी के संस्थान अंबिका मोटर्स से अभियुक्त सुरेश कुमार केंवट ने 21 दिसम्बर 2012 को ट्रैक्टर खरीदा था।

ट्रैक्टर खरीदी के दौरान सुरेश कुमार केंवट ने मार्जिन मनी दिया व बचत की रकम भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, व्यापार विहार शाखा बिलासपुर का चेक दिया था। परिवादी ने किस्त की रकम प्राप्त करने के लिए 6 मार्च 2014 को चेक लगाया, खाते में पर्याप्त राशि न होने की वजह से चेक बाउस हो गया। प्रत्यूष ने सुरेश कुमार को चेक बाउंस की सूचना दी। सुरेश के कहने पर परिवादी ने दुबारा से चेक को लगाया दूसरी बार में भी चेक बाउंस हो गया।

पीड़ित ने चेक बाउंस होने पर न्यायालय में परिवाद पेश किया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायलय ने अभियुक्त को दोषी पाया। केस का निराकरण करते हुए न्यायाधीश ने मामले गंभीर अपराध बताते हुए अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया उचित नहीं समझा।

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