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पंजाब: पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, 2018 रेप केस में मोहाली कोर्ट का फैसला

प्रोफेट बजिंदर सिंह को 2018 के रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. मोहाली कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. बजिंदर के महिला ने रेप का आरोप लगाया था. बजिंदर सिंह, हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं और जालंधर में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के संस्थापक हैं. वे खुद को यीशु मसीह का दूत बताते हैं और चमत्कारिक ईलाज का दावा करते हैं. पिछले दिनों उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे मारपीट करते नजर आ रहे थे.

 

महिला ने प्रोफेट बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. पीड़िता का दावा है कि पादरी बजिंदर सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी. उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा.

 

 

कुछ दिनों पहले ही हुआ था एक और मामला दर्ज

पिछले दिनों पुलिस ने पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था. इससे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पादरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर एक महिला से बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था. वो इस दौरान महिला पर पहले किताब फैंकता है और फिर उसके पास जाकर मारपीट करता है. पादरी के खिलाफ ऐसे कई मामले दर्ज हैं.

कौन है पादरी बजिंदर सिंह?

हरियाणा के यमुनानगर में जाट परिवार में जन्म पादरी बजिंदर सिंह हुआ था. जो कि हत्या के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है. जेल में ही पादरी से संपर्क में आकर धर्म बदला बजिंदर सिंह ने अपना धर्म बदला था. मौजूदा समय में बजिंदर जालंधर जिले के एक चर्च में पादरी है.

इसके साथ ही वह चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के संस्थापक भी है. पादरी खुद को यीशु मसीह का मैसेंजर बताता है, जिसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, इन्हीं वायरल वीडियो की मदद से इसे खासी पहचान भी मिली.

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