नेशनल

वो ही क्लॉज सबसे ज्यादा खतरनाक है… कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बताई वक्फ बिल के विरोध की वजह

लोकसभा में बुधवार को वक्फ बिल पेश होगा. इसी बीच कांग्रेस सासंद इमरान मसूद ने बताया है कि वो कौन सा एक क्लॉज है जिसको वो सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं और वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं. इमरान मसूद ने वक्फ संशोध विधेयक- 2025 का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है. उन्होंने कहा, क्लॉज 2A और 3 (vii) (e) खतरनाक है क्योंकि यूपी में वक्फ की संपत्ति को जबरन सरकारी घोषित कर दिया गया है. इससे विवाद और बढ़ेगा.

 

कांग्रेस सासंद इमरान मसूद ने कहा, जिस क्लॉज की वजह से सरकार समाधान की बात कर रही है दरअसल सबसे ज्यादा खतरनाक यही क्लॉज है. साथ ही जेपीसी की बात करते हुए कहा कि जेपीसी में 22 में से 12 सदस्य गैर मुस्लिम थे जिन्हें वक्फ के बारे में कुछ पता नहीं था.

कौन से क्लॉज को कहा खतरनाक?

वक्फ संशोध विधेयक- 2025 की धारा 2 (A) के अंदर यह प्रावधान किए गए है कि इस संशोधन विधेयक के प्रावधान संशोधन अधिनियम के पूर्व और उसके बाद गठित ऐसे किसी ट्रस्ट पर लागू नहीं होंगे, जो किसी मुसलमान ने जनहित के मकसद से बनाए हैं.

 

 

अधिनियम की धारा- 3 (vii) (e) के तहत इस तरह का एक अपवाद प्राविधानित किया गया है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक-2025 के पहले वक्फ संपत्ति के रूप में जो संपत्तियां पंजीकृत हुई है, वो वक्फ संपत्ति ही रहेंगी, अगर उनके विषय में कोई विवाद न हो और वो सरकारी संपत्ति न हों.

“ये क्लॉज खतरनाक है”

इमरान मसूद ने क्लॉज 3 सब क्लॉज (vii) e के बारे में कहा है कि ये खतरनाक है, क्योंकि इस क्लॉज में कहा गया है की जो संपत्ति जिस पर कोई विवाद ना हो और वह सरकारी संपत्ति ना हो वह वक्फ की ही रहेगी , लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के लगभग साढे़ 14000 हेक्टेयर जमीन जो वक्फ के नाम रजिस्टर्ड थी उसमें से साढ़े 11 हज़ार हेक्टेयर जमीन सरकारी संपत्ति घोषित कर दी है. यानी इस क्लॉज के मुताबिक या नए बनने वाले कानून के मुताबिक अब यह सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज होगी वक्फ की नहीं होगी इसी पर ऐतराज जताया है.

Waqf Bill (5)

सांसद ने बताई विरोध की वजह

कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा, देखिए हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको कुछ सत्यता बताना चाहता हूं, जो बार-बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा. इन्होंने प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, या सरकारी हिस्सेदारी हो या फिर विवादग्रस्त हो उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक डेजीगेनेटेड ऑफिसर उसकी जांच कर लें.

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के लगभग साढे 14000 हेक्टेयर जमीन जो वक़्फ़ के नाम रजिस्टर्ड थी उसमें से साढ़े 11 हज़ार हेक्टेयर जमीन सरकारी संपत्ति घोषित कर दी है. जिसके अंदर मस्जिदें, ईदगाह और 400-500 साल मस्जिदें भी शामिल हैं. उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया और अब यह विवाद चला जाए डेजीगेनेटेड ऑफिसर के पास और अब वो इस पर निर्णय कब लेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है.

कांग्रेस सांसद ने कहा, यह पूरी तरह से संविधान की धारा, 14, 16 और 25 के ऊपर ओवरलैपिंग हैं और संविधान के साथ पूरी तरह से मजाक करने का काम किया गया है. उन्होंने आगे कहा, सब कुछ हम ने बोल कर नहीं गिनाई है, बल्कि लिखकर गिनाई हैं. इन्होंने ड्राफ्ट किया वक्फ मुसलमान का है और यह एक धार्मिक कृत्य है, वक्फ को यह लोग समझते भी नहीं है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button