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लोक अदालत में ये चालान नहीं होंगे माफ, करना होगा ये काम

लोक अदालत अगले महीने 10 मई को लगने वाली है. इस अदालत में आप अपना कोई भी पेंडिंग ट्रैफिक चालान माफ या कम करा सकते हैं. इसमें चालान बड़ा हो या छोटा हर मामले की सुनवाई की जाती है. लेकिन कई मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई लोक अदालत में नहीं की जाती है. लोक अदालत में नॉर्मली कुछ मामूली ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कटे चालानों का निपटारा किया जाता है. जिसमें ये चालान माफ तो नहीं, पर कोर्ट में एक समझौते के आधार पर फाइन कम हो जाता है या इन मामलों को खत्म कर दिया जाता है.

 

लोक अदालत में माफ किए जा सकने वाले चालान

लोक अदालत में नॉर्मल ट्रैफिक चालान माफ या कम किए जा सकते हैं. ​ इसमें सीट बेल्ट न पहनने का चालान, हेलमेट न पहनने का चालान, रेड लाइट तोड़ने का चालान, गलती से कटा हुआ चालान शामिल है. बशर्ते कि आपका व्हीकल किसी क्रीमिनल एक्टिविटी या एक्सीडेंट से जुड़ा न हो.

 

अगर व्हीकल की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है. तो इन मामलों में जुर्माना कम किया जा सकता है या पूरी तरह से माफ किया जा सकता है.

 

लोक अदालत में ये चालान नहीं होंगे माफ

लोक अदालत में हर चालान माफ नहीं किए जाते हैं. ऐसे चालानों का निपटारा आपको कोर्ट में जाकर ही करवाना पड़ता है. ​ इसमें कई मामलें आते हैं-

 

अगर आपके व्हीकल की कोई पुरानी चालान नहीं भरने या कोई क्राइम हिस्ट्री है तो आपका चालान माफ या कम नहीं होता है.

अगर आपका मामला कोर्ट में पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है. इसका मतलब अगर आपका मामला लोक अदालत से पहले कोर्ट में चल रहा है तो लोक अदालत में उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी.

नशे में होने पर कटा चालाना, ओवरलोडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कार चलाने पर कटे चालानों को माफी नहीं मिलेगी.

जो चालान लोक अदालत में माफ या सुने नहीं जाते हैं उन मामलों का निपटारा पारंपरिक कोर्ट में ही किया जाएगा. इनके लिए आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा.

 

ध्यान दें

लोक अदालत में चालान माफ करवाने जाने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टोकन नंबर और अपॉइटमेंट लेटर मिलता है. लोक अदालत में टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना होगा. ध्यान रखें कि आपको लोक अदालत में दिए गए टाइम से आधा घंटा पहले पहुंचना होगा.

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